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हरीश साल्वे की वो 5 दलील जिसने इंटरनेशनल कोर्ट में दे दी पाकिस्तान को पटखनी

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Harish Slave arguments in ICj over kulbhushan Jadav
Image Source : Indian.com

आज अंतरराष्ट्रीय अदालत ने खुलभूषण यादव के केस में सुनवाई करते हुए भारत के पक्ष में फैसला सुना दिया, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण को दिए जाने वाली फांसी पे रोक लगा दी एवं पाकिस्तान सरकार को कड़े निर्देश भी दिए की जब तक सुनवाई पूरी न हो जाये कुलभूषण को पूरी सुरक्षा प्रदान की जाये।

इससे पहले आपको बता दे की कुलभूषण केस में भारत की तरफ से पैरवी जाने माने वकील हरीश साल्वे कर रहे थे, जिनके तथ्यों के सामने पाकिस्तान की एक भी न चली और उसे मुँह की खानी पड़ी।

आईये हम आपको आज बताते है की हरीश साल्वे ने वो किया तथ्य रखे जो पाकिस्तान कुछ न कर सका

#दलील नंबर १ – कोन्सुलेर एक्सेस

हरीश साल्वे ने भारत की तरफ से पहला दलील देते हुए कहा की, भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही विएना कन्वेंशन में हस्तक्छार किये है, और विएना कन्वेंशन के तहत दोनों मुल्क, दूसरे के मुल्क के कैदी को कौंसलर एक्सेस देने को बाध्य है, पर खुलभूषण के केस में १६ बार कॉउंसरलर की दरख्वास्त को पाकिस्तान द्वारा बर्खास्त किया गया, जिसको की वियना समझौते के उलंघन के तौर पर देखा जाना चाहिए।

#दलील नंबर २ – जुरिडिक्शन ( अधिकार झेत्र )

पाकिस्तान ये दलील देता आया है की ये मुद्दा अन्तराष्ट्र्य अदालत के अधिकार से बहार का मामला है, हरीश साल्वे ने इसका जवाब देते हुए अदालत से कहा की भारत और पाकिस्तान दोनों ही यूनाइटेड नेशन के मेंबर है और ये मुद्दा ICJ के अंदर बिलकुल आते है , साल्वे जी ने पुराने कुछ अदारहण भी अदालत के सामने रखे।

#दलील नंबर ३ – कुलभूषण का किया गया अपहरण

जहाँ पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है की कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा गया, वही हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया की, कुलभूषण को ईरान से पकड़ा गया, जहा वो अपना बिज़नेस करते थे और अपहरण के बाद उनको भारत का जासूस बना के पेश किया गया।

#दलील नंबर ४ – ट्रायल चलते हुए फांसी नहीं

साल्वे ने ये संदेह जताया की पाकिस्तान कुलभूषण को ट्रायल चलते ही फांसी दे सकता है, उन्होंने कोर्ट से अपील की, की जब तक अन्तराष्ट्र्य अदालत में केस का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता फांसी पर रोक लगना जरुरी।

#दलील नंबर ५ – कुलभूषण की नागरिकता का संदेह बुल्किल नहीं

पाकिस्तान ये कहता रहा की भारत कुलभूषण को अपना नागरिक नहीं मानता, इस पर हरीश साल्वे ने कहा अगर कुलभूषण को भारत नागरिक नहीं मानता ये कुलभूषण को यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। हरीश साल्वे ने कोर्ट को ये भी कहा कुलभूषण की नागरिकता तो लेकर कोई संदेह नहीं है वो भारत का नागरिक है