सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड के ऊपर सुनवाई करते हुए आज ये आर्डर कर दिया की ” कोई भी आधार से लिंक करने की अंतिम तारिक नहीं होगी जब तक आधार पर पूरी सुनवाई पूरी न हो जाये. कोर्ट ने यहाँ तक केह दिया की सरकार किसी को प्रोविसिनल पासपोर्ट देने के लिए भी आधार के लिए बाध्य नहीं करेगी .
दीपक मिश्रा की अधयक्छ्ता में 5 जज के बेंच ने ये आर्डर पास करते हुए ये कहा की आधार लिंक करने की कोई अंतिम तिथि नहीं है, जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं हो जाती. कोर्ट ने ये भी कहा की सब्सिडी लेने के लिए ३१ मार्च तक आधार लिंक करना जरुरी है.
जून २०१७ में नरेन्द्र मोदी सरकार ने आधार को अवश्यक वस्तुओ जैसे मोबाइल नंबर , बैंक , EPF , पासपोर्ट से लिंक करना बाध्य कर दिया था, जिसके ऊपर सुप्रिमे कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गयी. जिसपे 5 जज के बेंच में सुनवाई चल रही है .